उच्च न्यायालय की निरीक्षण – अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन समस्त क्षेत्रों में, जिनके सम्बन्ध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की देखभाल की शक्ति प्राप्त है। इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालयों से विवरणी माँगने, उनकी कार्य-प्रणाली और कार्यवाहियों के विनियमन हेतु नियम बनाने तथा उनके पचधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रपों को विहित करने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय इन न्यायालयों के शेरीफ तथा लिपिकों, पदाधिकारियों तथा न्यायवादियों; अधिवक्ता और वकीलों को मिलने वाली फीसों की सारिणी भी निश्चित कर सकता है।
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खण्ड (2) और (3) के अधीन निर्मित नियमों के लिए राज्यपाल का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। किन्तु अनुच्छेद 227 के खण्ड (4) के अधीन उच्च न्यायालयों की यह शक्ति सशस्त्र बलों सम्बन्धी किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर लागू न होगी।